वोटर आईडी खो गया है? ऐसे मिलेगा दूसरा वोटर आईडी कार्ड सीधे घर पर


मतदाता पहचान पत्र सरकार द्वारा अपने  नागरिकों को जारी किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है. ये लोगो को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में वोट देने की अनुमति देता है. आपको मतदाता पहचान पत्र जारी किए जाने के बाद ही आप चुनाव में भाग ले सकते है और अपने पूरे जीवनकाल में एक ही कार्ड का इस्तेमाल करके चुनाव में वोट डाल सकते हैं. ऐसे में यदि आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया या चोरी हो गया है या फिर किसी कारण ख़राब हो गया है. तो आप डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है.

डुप्लीकेट वोटर आईडी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा।

डुप्लीकेट वोटर आईडी बनवाने के लिए आपको निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस जाकर आवेदन देना होता है आवेदन के साथ आप को जरूरी डॉक्यूमेंट भी लगने पड़ेंगे। आपको दूसरा वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म को सही से भरना होगा इसमें नाम, पता और पुराने वोटर आई कार्ड का नंबर डालना होता है.

इसके साथ आपको जो दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे उसकी फोटो कॉपी फॉर्म के साथ ही लगनी होगी. उसके बाद आपको अपना फॉर्म और जरूरी डॉक्यूमेंट निर्वाचन आयोग के यहां जमा करना होगा। आपके दस्तावेजों के वेरीफाई या सत्यापन होने के बाद आपको दूसरा वोटर आई कार्ड जारी कर दिया जाएगा. वोटर आई कार्ड बनने के कुछ दिन बाद आप अपना दूसरा वोटर आई कार्ड निर्वाचन आयोग
के ऑफिस से ले सकते है।

डुप्लीकेट वोटर आईडी पाने का ऑनलाइन प्रकिया
डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के आवेदन के लिए आपको  https://www.nvsp.in/ से फॉर्म डाउनलोड करना होता है. इसके बाद फॉर्म भरकर उसमें सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करें. इनमें वोटर आई कार्ड गुम होने की FIR की कॉपी, पता और पहचान का प्रमाण पत्र आदि शामिल करें.

इसके बाद इस फॉर्म को आप अपने स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कराएं. इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, यहां से आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा. इसकी मदद से आप अपने राज्य के चुनाव अधिकारी की वेबसाइट से यह पता कर सकते हैं कि आपका वोटर आई कार्ड बना है या नहीं. एक बार वोटर कार्ड बन जाने के बाद आप स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास से इसे ले लें.


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